मुरादाबाद, 25 सितम्बर (Udaipur Kiran News) . मुरादाबाद की उपभोक्ता अदालत ने गुरुवार को दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंम्पनी लिमिटेड को क्षति के भुगतान करने का आदेश दिया.
भोजपुर थाना क्षेत्र के बगिया धर्मपुर निवासी मो. रफी ने बीती 11 फरवरी को वाद दर्ज कराया था. मो. रफी ने दावा किया कि उन्होंने 25 अगस्त 2023 को इस बीमा कम्पनी से अपने ट्रक का बीमा करवाया था. इसकी वैधता एक साल तक की थी. इस पॉलिसी के अनुसार यदि वाहन क्षतिग्रस्त या पूरी तरह से नष्ट हो जाता है तो धनराशि देने की जिम्मेदारी बीमा कम्पनी की है. 26 फरवरी 2024 को हाईटेंशन लाइन की चिंगारी से ट्रक में आग लग गई थी. ट्रक में भरा हुआ 30 हजार रुपये का माल भी जल गया था. 23 जनवरी 2025 को बीमा कम्पनी ने कहा कि क्लेम एमवी एक्ट 1998 के अंतर्गत नहीं है और क्लेम खारिज कर दिया गया.
क्लेम प्रोसेस में सामने आया कि आग लगने के समय ट्रक भोजपुर थाने के सामने ट्रांसफॉर्मर के पास खड़ा था. ट्रक में बिना लाइसेंस के अवैध रूप से ई-कचरा भरा जा रहा था. इस दौरान पुलिस ने ट्रक को 31 जनवरी 2024 को धारा 269-270 के अंतर्गत पकड़ा था. विशेष लोक अभियोजक मोहन विश्नोई ने बताया कि इस मामले में उपभोक्ता अदालत ने बीमा कम्पनी को ट्रक में हुई क्षति के लिए ट्रक मालिक को 1 लाख 56 हजार 508 रुपये का देने का आदेश दिया है.
(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल
You may also like
अक्टूबर में LPG सिलेंडर सस्ता होगा या महंगा? त्योहारों से पहले आ सकती है बड़ी खबर!
ट्रंप के 'ग़ज़ा प्लान' को अमल में लाने में ये मुश्किलें आ सकती हैं सामने
जोधपुर में ऑनलाइन सट्टेबाजी का पर्दाफाश, 1 दिन में 25 लाख का टर्नओवर देख दंग रह गई पुलिस
Women World Cup: श्रेया घोषाल की मधुर आवाज ने किया दर्शकों को मंत्रमुग्ध... राष्ट्रगान से गूंज उठा स्टेडियम, वर्ल्ड कप की धमाकेदार शुरुआत
ललिता पवार: 700 फिल्मों की अदाकारा का दुखद अंत