Prayagraj, 10 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 20 साल की कैद भुगत चुके उम्रकैद की सजा पाये मोइनुद्दीन की समय पूर्व रिहाई मामले में राज्य सरकार को नियमानुसार दो माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है और अपील को अगली सुनवाई के लिए 10 दिसम्बर को पेश करने का आदेश दिया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा तथा न्यायमूर्ति विजय कुमार की खंडपीठ ने याची अधिवक्ता को सुनकर दिया है. अधिवक्ता का कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी. जिसके खिलाफ अपील पर अदालत ने फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दी. याची ने 20 साल 7 दिन की सजा काट ली है. नियमानुसार 14 साल की सजा पूरी होने पर रिहाई की जानी चाहिए. जिस पर कोर्ट ने सरकार को विचार करने का आदेश दिया है और दोनों पक्षों से जवाब प्रति जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
—————
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
You may also like
कंप्यूटर की लिखावट भी हो जाए फेल इस` लड़की की हैंडराइटिंग दुनिया में सबसे सुंदर देखते ही हो जाएगा प्यार
मंदाकिनी ही नहीं बॉलीवुड की ये 6 एक्ट्रेस` भी झरने के नीचे उतार चुकी हैं कपडे एक ने तो ट्रांसपेरेंट पहन दिखा दिया था बदन
फैटी लिवर के लिए अमृत की तरह है` घर में रखी ये चीजें, ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं ये बात
“मुझे गुदगुदी हो रही है यार” चलती ट्रेन` में रात को एक महिला ने अपने पति को दिया ऐसा संकेत जानकर चौंक जाएंगे आप
मंदिर में घुसकर खुलेआम दादागिरी का वीडियो वायरल, पुजारी ने लगाए गंभीर आरोप