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गुजरात हाई कोर्ट से आसाराम को मिली राहत, इलाज के लिए अंतरिम जमानत 21 अगस्त तक बढ़ी

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– अब राजस्थान उच्च न्यायालय में अंतरिम जमानत बढ़ाने की अर्जी दाखिल किए जाने की तैयारी

जोधपुर, 07 अगस्त (Udaipur Kiran) । गुजरात और राजस्थान में रेप मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को गुजरात उच्च न्यायालय से एक बार फिर राहत मिली है। अदालत ने इलाज के लिए आसाराम की अंतरिम जमानत 21 अगस्त तक बढ़ा दी है। अब आसाराम की ओर से जोधपुर मामले में भी राजस्थान उच्च न्यायालय में अंतरिम जमानत बढ़ाने की अर्जी दाखिल किए जाने की तैयारी है।

इससे पहले आसाराम की ओर से उच्चतम न्यायालय में अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका दायर की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई से इनकार करते हुए तीस जुलाई को याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही आसाराम को इसके लिए गुजरात उच्च न्यायालय जाने को कहा था। राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनवरी, 2025 में आसाराम को 31 मार्च तक स्वास्थ्य आधार पर अस्थायी जमानत दी थी। इसके बाद अप्रैल में गुजरात उच्च न्यायालय से मिली राहत खत्म होने पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने पहले जमानत बढ़ाने से मना कर दिया था। बाद में आठ जुलाई को राजस्थान उच्च न्यायालय के जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने आसाराम की अंतरिम जमानत 12 अगस्त तक बढ़ाई थी। इस अवधि के खत्म होने से पहले गुजरात उच्च न्यायालय से राहत मिलने से तय माना जा रहा है कि अब आसाराम की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में भी अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए अपील की जाएगी।

जोधपुर में 2013 के नाबालिग से रेप के मामले में आसाराम की सजा के विरुद्ध अपील लंबित है। आसाराम को 2018 में जोधपुर की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने ताउम्र कारावास की सजा सुनाई थी। उसी के खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील दायर कर रखी है। यह अपील 21 जुलाई और 25 जुलाई और 1 अगस्त को सूचीबद्ध हुई थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी थी।————–

(Udaipur Kiran) / सतीश

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