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Petition Against Online Money Games Banning Law : ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध वाले नए कानून के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका, 30 को होगी सुनवाई

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नई दिल्ली। ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध वाले नए केंद्र सरकार के नए कानून के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। ऑनलाइन गेमिंग कंपनी A23 की तरफ से प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025 को चुनौती दी गई है। A23 ऑनलाइन रम्मी और पोकर जैसे खेलों को खेलने की सुविधा देता है। इस याचिका पर 30 अगस्त को सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने हाल ही में खत्म हुए संसद के मानसून सत्र में पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में इस ऑनलाइन गेमिंग प्रचार एवं विनियमन अधिनियम 2025 को पेश किया था। संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 अगस्त को इस विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी जिसके बाद यह कानून बन गया।

केंद्र सरकार ने इस कानून के तहत ऑनलाइन मनी गेम्स पर बैन लगा दिया है और ‘ई-स्पोर्ट्स’ को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस नए कानून के चलते ड्रीम11, गेम्स24×7, विंजो, गेम्सक्राफ्ट, और माय11सर्कल जैसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने अपने मनी-बेस्ड गेम्स बंद कर दिए हैं। इसके चलते बीसीसीआई ने भी ड्रीम11 से करार खत्म कर लिया है। ड्रीम11 अभी तक टीम इंडिया की स्पॉन्सर थी मगर अब नए स्पॉन्सर की तलाश की जा रही है।

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प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025 के तहत किसी भी प्रकार के मनी बेस्ड गेम को ऑफर करना, उसका संचालन करना और उसका प्रचार करना गैरकानूनी है। अगर कोई व्यक्ति रियल-मनी गेम का ऑफर देता है या उसका प्रचार करता है, तो उसके लिए 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं इसके विज्ञापन प्रसारित करने वालों को 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। A23 ने अपनी याचिका में कहा है कि इस कानून के जरिए ऑनलाइन खेल खेलने का वैध बिजनेस अपराध की श्रेणी में आ गया है।

 

 

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