देहरादून: उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों पर उपचुनाव के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस बार पूरे प्रदेश में, हरिद्वार जिले को छोड़कर, बाकी सभी जिलों में उपचुनाव कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदान 20 नवंबर 2025 को सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक होगा, जबकि मतगणना 22 नवंबर को की जाएगी।
राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने चुनाव की विस्तृत समय-सारणी भी जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार नामांकन पत्र 13 और 14 नवंबर को दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 15 नवंबर को होगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तिथि 16 नवंबर दोपहर 3 बजे तक तय की गई है। इसके बाद उसी दिन चुनाव चिह्न आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
33 हजार से अधिक पदों पर उपचुनावराज्य में इस बार त्रिस्तरीय पंचायतों के कुल 33,139 पद रिक्त हैं। इनमें ग्राम पंचायत सदस्य के 33,114 पद, ग्राम प्रधान के 22 पद, क्षेत्र पंचायत सदस्य के दो पद और जिला पंचायत सदस्य का एक पद शामिल है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन पदों पर न्यायालय का स्थगन आदेश लागू है, वहां चुनाव नहीं कराए जाएंगे।
डीएम करेंगे रिक्त पदों की क्षेत्रवार सूची जारीराज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 11 नवंबर को अपने जिलों में रिक्त पदों और निर्वाचन क्षेत्रों की पूरी सूची जारी करें। इस सूची में आरक्षण का विवरण भी शामिल होगा और इसे सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाएगा। इसके साथ ही चुनाव कार्यक्रम का प्रचार स्थानीय समाचार पत्रों, मुनादी और सूचना पट्टों के माध्यम से किया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में समय पर जानकारी पहुंच सके।
नामांकन पत्र कहां मिलेंगेग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के नामांकन पत्र विकासखंड मुख्यालयों पर 11 से 13 नवंबर तक कार्यालय समय में उपलब्ध रहेंगे। वहीं 14 नवंबर को ये पत्र दोपहर तीन बजे तक मिल सकेंगे। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र जिला पंचायत मुख्यालय या डीएम द्वारा निर्धारित स्थान से उपलब्ध होंगे। सभी नामांकन पत्रों की बिक्री निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से की जाएगी।
नामांकन से लेकर मतगणना तक प्रक्रियाग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के नामांकन, जांच, नाम वापसी, प्रतीक आवंटन और मतगणना की पूरी प्रक्रिया संबंधित क्षेत्र पंचायत मुख्यालयों पर होगी। जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए नामांकन और जांच जिला मुख्यालय पर होगी, जबकि मतगणना संबंधित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय में की जाएगी। अंतिम परिणाम जिला पंचायत मुख्यालय पर घोषित किया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चुनाव से संबंधित तैयारियां समय पर पूरी की जाएं। आयोग ने यह भी कहा है कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से कराई जाएगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिनिधिक संस्थाएं सुचारु रूप से कार्य कर सकें।
राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने चुनाव की विस्तृत समय-सारणी भी जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार नामांकन पत्र 13 और 14 नवंबर को दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 15 नवंबर को होगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तिथि 16 नवंबर दोपहर 3 बजे तक तय की गई है। इसके बाद उसी दिन चुनाव चिह्न आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
33 हजार से अधिक पदों पर उपचुनावराज्य में इस बार त्रिस्तरीय पंचायतों के कुल 33,139 पद रिक्त हैं। इनमें ग्राम पंचायत सदस्य के 33,114 पद, ग्राम प्रधान के 22 पद, क्षेत्र पंचायत सदस्य के दो पद और जिला पंचायत सदस्य का एक पद शामिल है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन पदों पर न्यायालय का स्थगन आदेश लागू है, वहां चुनाव नहीं कराए जाएंगे।
डीएम करेंगे रिक्त पदों की क्षेत्रवार सूची जारीराज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 11 नवंबर को अपने जिलों में रिक्त पदों और निर्वाचन क्षेत्रों की पूरी सूची जारी करें। इस सूची में आरक्षण का विवरण भी शामिल होगा और इसे सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाएगा। इसके साथ ही चुनाव कार्यक्रम का प्रचार स्थानीय समाचार पत्रों, मुनादी और सूचना पट्टों के माध्यम से किया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में समय पर जानकारी पहुंच सके।
नामांकन पत्र कहां मिलेंगेग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के नामांकन पत्र विकासखंड मुख्यालयों पर 11 से 13 नवंबर तक कार्यालय समय में उपलब्ध रहेंगे। वहीं 14 नवंबर को ये पत्र दोपहर तीन बजे तक मिल सकेंगे। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र जिला पंचायत मुख्यालय या डीएम द्वारा निर्धारित स्थान से उपलब्ध होंगे। सभी नामांकन पत्रों की बिक्री निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से की जाएगी।
नामांकन से लेकर मतगणना तक प्रक्रियाग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के नामांकन, जांच, नाम वापसी, प्रतीक आवंटन और मतगणना की पूरी प्रक्रिया संबंधित क्षेत्र पंचायत मुख्यालयों पर होगी। जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए नामांकन और जांच जिला मुख्यालय पर होगी, जबकि मतगणना संबंधित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय में की जाएगी। अंतिम परिणाम जिला पंचायत मुख्यालय पर घोषित किया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चुनाव से संबंधित तैयारियां समय पर पूरी की जाएं। आयोग ने यह भी कहा है कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से कराई जाएगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिनिधिक संस्थाएं सुचारु रूप से कार्य कर सकें।
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