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अटल पेंशन योजना: बुढ़ापे के लिए सुरक्षित भविष्य की योजना

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अटल पेंशन योजना का परिचय

बुढ़ापे की चिंता हर किसी को होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह अपनी युवा अवस्था में अच्छी कमाई करे और बचत करे ताकि बुढ़ापे में कोई परेशानी न हो। अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) एक बेहतरीन विकल्प है, जो कम निवेश में पेंशन की गारंटी देती है। वर्तमान में, इस योजना के तहत सरकार 1000 से 5000 रुपए तक की मासिक पेंशन की गारंटी प्रदान करती है। 40 वर्ष तक की उम्र के लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि आप इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं।


योजना का उद्देश्य और लाभ

अटल पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य सभी वर्गों को पेंशन के दायरे में लाना है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने सरकार से इस योजना के तहत अधिकतम उम्र बढ़ाने की सिफारिश की है। इस योजना के अंतर्गत, यदि आप हर महीने एक निश्चित राशि का योगदान करते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद आपको 1000 से 5000 रुपए तक की पेंशन मिलेगी। सरकार हर 6 महीने में 1,239 रुपए के निवेश पर 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन 5,000 रुपए की मासिक पेंशन की गारंटी देती है।


निवेश की प्रक्रिया

यदि आप 18 वर्ष की आयु में योजना से जुड़ते हैं और 5000 रुपए की मासिक पेंशन के लिए आवेदन करते हैं, तो आपको हर महीने 210 रुपए का योगदान देना होगा। यदि आप हर तीन महीने में योगदान करते हैं, तो यह राशि 626 रुपए होगी, और हर छह महीने में 1,239 रुपए। 1000 रुपए की पेंशन पाने के लिए, 18 वर्ष की आयु में आपको हर महीने 42 रुपए का निवेश करना होगा।


कम उम्र में जुड़ने के फायदे

अगर आप 35 वर्ष की आयु में इस योजना से जुड़ते हैं, तो आपको 25 वर्षों तक हर 6 महीने में 5,323 रुपए जमा करने होंगे। इस प्रकार, आपका कुल निवेश 2.66 लाख रुपए होगा, जिसके बदले में आपको 5,000 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी। वहीं, यदि आप 18 वर्ष की आयु में जुड़ते हैं, तो आपका कुल निवेश केवल 1.04 लाख रुपए होगा।


योजना से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण बातें

  • आप तीन प्रकार के निवेश योजनाओं में से चुन सकते हैं: मासिक, तिमाही या छमाही।

  • यह निवेश आपको 42 वर्षों तक करना होगा।

  • 42 वर्षों में आपका कुल निवेश 1.04 लाख रुपए होगा।

  • 60 वर्ष की आयु के बाद आपको हर महीने 5,000 रुपए की पेंशन मिलेगी।

  • यह योजना राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत संचालित होती है।

  • इनकम टैक्स के सेक्शन 80CCD के तहत इसमें टैक्स छूट का लाभ मिलता है।

  • एक सदस्य के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है।

  • पहले 5 वर्षों में सरकार भी योगदान राशि देगी।

  • यदि सदस्य की 60 वर्ष से पहले या बाद में मृत्यु हो जाती है, तो पेंशन राशि उसकी पत्नी को मिलेगी।

  • यदि सदस्य और उसकी पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो सरकार नॉमिनी को पेंशन देगी।


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